देश के सबसे बड़े एक्सचेंज ने 'डब्बा ट्रेडिंग' के खिलाफ निवेशकों को किया अलर्ट, कहा- गारंटीड रिटर्न का चक्कर पड़ेगा भारी
Dabba Trading: डब्बा ट्रेडिंग, शेयरों में कारोबार का एक अवैध रूप है. ऐसी योजनाओं के संचालक लोगों को बिना डीमैट खातों (Demat Accounts) और केवाईसी (KYC) के शेयर बाजार से बाहर इक्विटी में कारोबार करने की मंजूरी देते हैं.
डब्बा ट्रेडिंग, शेयरों में कारोबार का एक अवैध रूप है. (Image- Reuters)
डब्बा ट्रेडिंग, शेयरों में कारोबार का एक अवैध रूप है. (Image- Reuters)
Dabba Trading: देश के सबसे बड़े एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने सोमवार को निवेशकों को गारंटीड रिटर्न के साथ अवैध 'डब्बा ट्रेडिंग' (Dabba Trading) चलाने वाले कुछ धोखेबाजों के खिलाफ आगाह किया. डब्बा ट्रेडिंग, शेयरों में कारोबार का एक अवैध रूप है. ऐसी योजनाओं के संचालक लोगों को बिना डीमैट खातों (Demat Accounts) और केवाईसी (KYC) के शेयर बाजार से बाहर इक्विटी में कारोबार करने की मंजूरी देते हैं.
एनएसई (NSE) ने पाया कि संस्थाएं - श्री पारसनाथ कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड, श्री पारसनाथ बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, फेरी टेल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और भरत कुमार (ट्रस्ट के साथ व्यापार से जुड़े), गारंटीड रिटर्न के साथ डब्बा या अवैध कारोबार प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहे हैं. इसके बाद निवेशकों को आगाह करने के लिए बयान जारी किया गया.
ये भी पढ़ें- जेपी इंफ्राटेक के 20 हजार घर खरीदारों को झटका, IT विभाग ने NCLT के आदेश को दी चुनौती, जानिए पूरा मामला
निवेशकों को किया आगाह
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
मल्टीबैगर Railway PSU के लिए खुशखबरी! बाजार बंद होने के बाद मिला ₹837 करोड़ का ऑर्डर, स्टॉक पर रखें नजर
स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि ये एनएसई के रजिस्टर्ड सदस्य या किसी रडिस्टर्ड सदस्य के अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं. इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. निवेशकों को आगाह करते हुए एनएसई ने कहा कि वे शेयर बाजार में गारंटीड रिटर्न देने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पेश की जाने वाली ऐसी किसी भी योजना या उत्पाद की सदस्यता न लें. ऐसी योजनाएं या उत्पाद गैरकानूनी हैं.
ये भी पढ़ें- एक डिप्लोमा और हर महीने होने लगी लाखों की कमाई, जानिए केला, तरबूज ने कैसे बदल दी युवा किसान की जिंदगी
इस तरह की प्रतिबंधित योजनाओं से संबंधित किसी भी तरह के विवादों के लिए, एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का फायदा एक्सचेंज विवाद समाधान मैकनिज्म और एक्सचेंज द्वारा प्रशासित इन्वेस्टर ग्रिवांस रिड्रेसल मैकनिज्म निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.
ये भी पढ़ें- गुड न्यूज! इस राज्य में चलेगा वर्षा आधारित एग्री प्रोग्राम, किसानों को मिलेंगे ₹40 हजार, जानिए पूरी डीटेल
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
08:01 PM IST